By Malvika Kashyap
April 8, 2022
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जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है. हाल ही में सेबी ने शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है.
सेबी ने डीमैट खाताधारकों को नॉमिनेशन करने की तारीख 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है. इस तरह सेबी ने सभी निवेशकों को लगभग 1 साल की मोहलत दी है.
नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले कई बार बड़े बदलाव एवं अंतिम तारीख दी जाती है. इसी में पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2022 तक की है.
सेबी ने निवेशकों के लिए ट्रेडिंग डिमैट अकाउंट में नॉमिनेशन करने की तारीख को आगे बढ़ाने का सर्कुलर जारी कर दिया है.
अपने सर्कुलर में सेबी ने कहा है कि नॉमिनेशन करने के लिए किसी भी गवाह की जरूरत नहीं है. हालांकि नॉमिनेशन फॉर्म पर अकाउंट होल्डर के दस्तखत जरूरी है.
साथ ही ई-साइन की सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन या फिर घोषणापत्र में भी किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी.
अगर आप भी अपने डिमैट अकाउंट का नॉमिनेशन करना चाहते है, तो आपको नामांकन फॉर्म भरते हुए उस पर हस्ताक्षर करना होगा. बाद में आप उसे ब्रोकर कंपनी के हेड ऑफिस को कुरियर कर सकते है.
आपके ट्रेडिंग एवं डिमैट खाते पर नॉमिनेशन लागू होगा. साथ ही यह नॉमिनेशन आपके कॉइन होल्डिंग्स (म्यूच्यूअल फंड) पर भी लागू होगा.
आपको इस नॉमिनेशन फॉर्म के साथ नॉमिनी का कोई आईडी प्रूफ भी भेजना होगा. इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस भेज सकते हैं.
यदि आप अपने डिमैट अकाउंट में बने हुए पहले के नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, तो आपको लगभग 25+18% जीएसटी शुल्क भी भरना पड़ सकता है.
तो अगर आपने अभी तक अपने डिमैट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन नहीं किया है, तो सेबी के निर्देशानुसार जल्द से जल्द नॉमिनेशन प्रक्रिया को जरूर पूरा कर ले.
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